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पॉलीथिन का उपयोग 15 दिसम्बर से प्रतिबंधित

बैतूल, 08 दिसम्बर। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रशासन ने स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी बैतूल संजीव केशव पाण्डे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी पवन राय एवं नगर निरीक्षक एसआर झा द्वारा नगर के पॉलीथिन विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई एवं पॉलीथिन के उपयोग से होने वाले नुकसानों से अवगत कराया गया। बैठक में बताया गया कि बैतूल को स्वच्छता की श्रेणी में नंबर वन पर लाने के लिए पॉलीथिन से फैलने वाला कचरा बहुत बड़ा अवरोधक है।

सभी नगरवासियों को मिलकर पॉलीथिन के उपयोग को रोकना होगा। इस दौरान सभी पॉलीथिन व्यापारियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई कि आगामी 15 दिसम्बर से 50 माइक्रॉन वाली पॉलीथिन के विक्रय को प्रतिबंधित किया जाए एवं वैकल्पिक उपाय तलाशे जाएं। पॉलीथिन व्यापारियों ने यह भी कहा कि शहर के अन्य व्यापारियों को भी 50 माइक्रॉन से नीचे की पॉलीथिन उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाएगी। इस दौरान कहा गया कि नगरपालिका का अमला व्यापारियों को डोर-टू-डोर सम्पर्क कर 15 दिसम्बर से 50 माइक्रॉन से नीचे वाली पॉलीथिन उपयोग नहीं करने की समझाईश देगा। सब्जी विक्रेताओं को भी इस आशय से अवगत कराया जाएगा एवं कहा जाएगा कि वे 50 माइक्रॉन से नीचे वाली पॉलीथिन का उपयोग न करें।

Updated : 8 Dec 2016 12:00 AM GMT
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