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दिल्ली: पटाखा कारोबारियों को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

दिल्ली: पटाखा कारोबारियों को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के दौरान पटाखा न बेचने के अपने फैसले को बदलने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 9 अक्टूबर के उसके आदेश के पहले जिन लोगों ने पटाखे खरीद लिए थे वे रात 11 बजे तक पटाखा चला सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरी आपत्ति जताई कि उसके आदेश को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। हमें इसका काफी दुख हैं। कोर्ट ने कहा कि ये आदेश सांप्रदायिक नहीं है और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पटाखे बेचने पर रोक केवल इसी साल दीवाली के लिए है जो प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है कि पटाखे नहीं जलाने के बाद प्रदूषण स्तर कैसा रहता है।

दिल्ली-एनसीआर के उन पटाखा व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 12 सितंबर के आदेश के बाद लाइसेंस हासिल किया था। उनकी मांग थी कि उन्हें अपना स्टॉक बेचने की अनुमति दी जाए। इन व्यापारियों ने कहा कि उन्होंने 12 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब उनका लाइसेंस बहाल किया गया तो उन्होंने पटाखे में काफी रकम निवेश कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में 31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री की अनुमति देने का गत 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर से लागू होगा। जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि वो ये देखना चाहते हैं कि इस बार दीपावली पर हालात कैसे रहते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए हैं।

Updated : 13 Oct 2017 12:00 AM GMT
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