Home > Archived > सीबीआई ने पेश किया 592 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र, कई रसूखदार भी

सीबीआई ने पेश किया 592 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र, कई रसूखदार भी

सीबीआई ने पेश किया 592 लोगों के खिलाफ  आरोप पत्र, कई रसूखदार भी
X

-व्यापमं महाघोटाला 28 महीने चली जांच
-सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय एजेंसी को सौंपी थी जांच
भोपाल। व्यापमं महाघोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने गुरुवार को सीबीआई विशेष न्यायधीश डीपी मिश्रा के न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी है। सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है उनमें चार मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन के नाम शामिल हैं। पीएमटी 2012 परीक्षा में व्यापमं के चार पूर्व अधिकारियों सहित 592 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। इनमें पंकज त्रिवेदी(तत्कालीन निदेशक व्यापमं, नितिन महिन्द्रा(तत्कालीन एसआर सिस्टम विश्लेषक), अजय कुमार सेन(तत्कालीन उप प्रणाली विश्लेषक) और सीके मिश्रा (तत्कालीन प्रोग्रामर) के नाम शामिल हैं। साथ ही सीबीआई की चार्जशीट में चिरायु मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन अजय गोयनका, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन एसएन विजयवर्गीय, मेडिकल कॉलेज भोपाल के चेयरमैन सुरेश सिंह भद्रौरिया और एलएन मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन जेएन चौक के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 15 जुलाई 2015 को व्यापमं घोटाले में जांच शुरू की थी। करीब 28 महीने चली लंबी जांच के बाद आज सीबीआई ने आरोपपत्र पेश किया।

पुलिस ने गुमनाम शिकायत पर जांच शुरू की थी

साल 2013 में मंडल की तरफ से आयोजित की गई प्री-मेडिकल टेस्ट परीक्षा के एक दिन पहले पुलिस सक्रिय हुई। इंदौर के तत्कालीन आईजी विपिन माहेश्वरी ने इसकी कमान संभाली, पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर होटलों की तलाशी शुरू हुई। एजेंसी पहले ही इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्लीनचिट दे चुकी है। इससे पहले दाखिल की गई पहली चार्जशीट में एजेंसी ने 490 लोगों का नाम लिया था। इंदौर पुलिस ने 7 जुलाई 2013 को राजेंद्र नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी। जांच में पुलिस को पता चला कि कुल चार गिरोह पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं। इसके बाद एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंपा गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 15 जुलाई 2015 को सीबीआई ने जांच शुरू की थी।

कांग्रेस ने साधा निशाना

प्रदेश कांगे्रस के मुख्य प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने जांच एजेंसी पर हमला बोलते हुए कहा उसके द्वारा पेश आरोप पत्र में उन चिकित्सा माफियाओं के वे पोषक तत्व शामिल क्यों नहीं हैं जिनके संरक्षण में महाभ्रष्टाचार का यह खेल रचा गया।

इक्कीस की अग्रिम जमानत का विरोध

व्यापमं के पीएमटी- 2012 घोटाले मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश डीपी मिश्रा की अदालत में पेश चालान के दौरान देर रात तक कार्रवाई चलती रही। यहां 21 आरोपियों ने अदालत से अग्रिम जमानत की मांग की। इनमें डॉ. गोयनका, डॉ. विजयवर्गीय, डॉ. अशोक नागनाथ, डॉ. विजय के पंड्या, कैप्टन अमरीश शर्मा, डॉ. डीके सत्पथी, डॉ. रवि सक्सेना, डॉ. विनायक भावसार, डॉ. एसएन सक्सेना, डॉ. अशोक कुमार जैन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पूर्व संचालक एससी तिवारी, पूर्व संयुक्त संचालक डॉ. एनएम श्रीवास्तव शामिल हैं।

पन्द्रह को मिली जमानत

गुरुवार को विशेष न्यायालय में पेश होने वाले पन्द्रह आरोपियों को न्यायालय ने एक-एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।

Updated : 24 Nov 2017 12:00 AM GMT
Next Story
Top