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मध्यप्रदेश व्यापारियों को राजस्थान माल भेजने पर रखनी होगी सावधानी, ई-वे बिल लागू हुआ

मध्यप्रदेश व्यापारियों को राजस्थान माल भेजने पर रखनी होगी सावधानी, ई-वे बिल लागू हुआ
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भोपाल। मध्यप्रदेश के जो व्यापारी राजस्थान राज्य में व्यापारियों के साथ कारोबार कर रहे हैं और आज आपका माल राजस्थान के लिए रवाना होने वाला है, तो अब इस कार्य की पूर्णता के साथ ही उन्‍हें गाड़ी के साथ ई-वे बिल लगाना होगा।

दरअसल राजस्थान में 20 दिसंबर बुधवार से ही ई-वे बिल प्रणाली लागू कर दी गई है। जीएसटी में माल परिवहन की इस प्रणाली के किसी प्रदेश में लागू होने के साथ ही वहां कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए भी इसका पालन जरूरी हो गया है। फिलहाल मप्र में ई-वे बिल लागू नहीं किया गया है। ऐसे में प्रदेश के कारोबारियों पर कागजी कार्रवाई का बोझ बढ़ता नजर आ रहा है।
अब तक थी ये प्रक्रिया

जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल माल परमिट की तरह है। पहले वैट के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिवहन पर फॉर्म-49 लगता था। अब जीएसटी में ई-वे बिल लागू किया गया है। राजस्थान सरकार ने ई-वे बिल के साथ 33 तरह की वस्तुओं की सूची भी जारी कर दी है। इन्हें अन्य प्रदेशों से राजस्थान ले जाने वाली गाड़ी को भी ई-वे बिल साथ रखना होगा। राजस्थान सीमा में प्रवेश करने के बाद कहीं पर भी गाडिय़ों की जांच की जा सकेगी। ई-वे बिल नहीं मिलने पर जुर्माना या अन्य कार्रवाई का अधिकार राजस्थान राज्य का कर विभाग को रहेगा।

मप्र के कारोबारियों को राजस्थान से मंगवाना होगा ई-वे बिल चूंकि मप्र में फिलहाल यह प्रणाली लागू नहीं है। ऐसे में राजस्थान जाने वाले माल के लिए ई-वे बिल मप्र के कारोबारियों को राजस्थान से ही मंगवाना होगा। टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि जो माल बेचा जाएगा, तो बेचने वाले व्यापारी को पहले प्रक्रिया करते हुए राजस्थान के खरीदार व्यापारी से ई-वे बिल जारी करवाकर मंगवाना होगा। यह बिल उसका माल ले जाने वाली गाड़ी के साथ होना अनिवार्य होगा। गोयल के मुताबिक मप्र में ई-वे बिल लागू होने के बाद दूसरे प्रदेश में माल भेजने के लिए वहां से ई-वे बिल की प्रति मंगवाने की जरूरत नहीं होगी।

इन वस्तुओं पर हुआ लागू

राजस्थान में 33 वस्तुओं के साथ ई-वे बिल जरूरी किया गया है इनमें लुब्रिकेंट, मेट्रेस, कुशन, शीट, रबर, फोम से बनी चीजें, सोप, डिटर्जेंट,बेयरिंग, सैनिटरी पाइप, फिटिंग्स व अन्य वस्तुएं, इलेक्ट्रिकल वस्तुएं,घी-बटर, कम्प्यूटर व उससे जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर व कूलिंग प्रॉडक्ट, मेटल, वायर, अलॉय, ड्राय फ्रूट, मसाले, खाद्य तेल, वनस्पति तेल-घी, आयरन, स्टील, ऑटोमोबाइल व ट्रैक्टर पाट्र्स,तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, पान मसाला, पेंट, वारनिश, कलर, टिंबर, प्लायवुड, लेमिनेट्स, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स व टेलीकम्युनिकेशन उत्पाद, चाय, कॉटन व हर तरह के यार्न, धातु की वस्तुएं, बर्तन, कॉकरी, प्लास्टिक व उससे बने उत्पाद, टाइल्स, फुटवियर, रेडीमेड गारमेंट, सोयाबीन, धनिया, तेंदू पत्ता, ऑइल सीड्स आदि शामिल हैं।

Updated : 20 Dec 2017 12:00 AM GMT
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