Home > Archived > दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को दी दो हफ्ते की पैरोल

दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को दी दो हफ्ते की पैरोल

दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को दी दो हफ्ते की पैरोल
X

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को अपनी पत्नी की देखभाल के लिए शुक्रवार को दो हफ्ते की पेरोल दे दी है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने ये आदेश जारी किया है।

चौटाला की तरफ से वकील अमित साहनी ने हाईकोर्ट से कहा कि चौटाला की पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं। वे आईसीयू में हैं। चौटाला की भी तबियत ठीक नहीं है। वे अपनी पत्नी के अंतिम दिनों में उनके साथ रहना चाहते हैं। याचिका में कहा गया है कि चौटाला को इस साल की शुरुआत में पेरोल दी गई थी। इसलिए वे फरलो और पेरोल नियमों के मुताबिक पेरोल के हकदार हैं। इन नियमों के मुताबिक एक पेरोल के खत्म होने के छह माह के बाद ही दूसरी पेरोल दी जा सकती है।

बतादें कि एक मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने चौटाला की मेडिकल आधार पर ली गई पेरोल रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट को बताया गया कि चौटाला पेरोल की शर्तों का उल्लंघन करते हुए सभाएं संबोधित कर रहे हैं। विदित हो चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं। उनके साथ ही उनके पुत्र अजय चौटाला और तीन अन्य दोषी भी दस साल कैद की सजा काट रहे हैं।

Updated : 22 Dec 2017 12:00 AM GMT
Next Story
Top