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विजय जोशी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत

विजय जोशी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए विजय जोशी को जमानत दे दी है। जस्टिस अनु मल्होत्रा ने विजय जोशी को 25 लाख रुपये जुर्माने की रकम भरने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी है। इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

विजय जोशी विनी आरयन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड में बहुमत के हिस्सेदार हैं। जोशी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसम्बर को तीन साल की कैद और 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जोशी के वकील हर्ष के शर्मा ने संजीव सहगल बनाम सीबीआई में हुए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अपील के लम्बित होने के दौरान जुर्माने की रकम जमा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। विजय जोशी की इस अपील पर कोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। तब तक जुर्माने की राशि जमा करने पर रोक लगा दी गई है।

हाईकोर्ट ने जोशी को अपील के लम्बित रहने तक देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसम्बर को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को भी तीन तीन साल कैद की सजा सुनाई है। तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एचसी गुप्ता को एक लाख, एके बसु को एक लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था।

Updated : 23 Dec 2017 12:00 AM GMT
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