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जेएनयू में एमफिल और पीएचडी में दाखिले पर सिंगल बेंच के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक

जेएनयू में एमफिल और पीएचडी में दाखिले पर सिंगल बेंच के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू में एमफिल और पीएचडी में छात्रों के दाखिले पर सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है। सिंगल बेंच ने दाखिले पर नई नीति के विरोध में एक छात्र की याचिका को खारिज कर दिया था । सिंगल बेंच ने कहा था कि यूजीसी के दिशानिर्देश सभी विश्वविद्यालयों को मानना होगा ।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि जेएनयू ने यूजीसी के दिशानिर्देश को समझे बिना ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया । जेएनयू के नोटिफिकेशन के मुताबिक एक प्रोफेसर पर आठ छात्रों के दाखिले का मतलब इस वर्ष कोई दाखिला नहीं होगा । इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेएनयू ने दाखिले के लिए लिखित और इंटरव्यू के लिए 80 और बीस फीसदी वेटेज का प्रावधान किया है जबकि यूजीसी ने दाखिले के लिए सौ फीसदी इंटरव्यू को आधार बनाया है ।

हालांकि जेएनयू के वकील तुषार मेहता ने भी जेएनयू प्रशासन की इस रुख के लिए आलोचना की थी जिसे हाईकोर्ट ने सही नहीं माना और कहा कि ये हलफनामे के विपरीत है । उसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि ये हंगामा कर रहे छात्रों के दबाव में फैसला किया गया है।

Updated : 25 April 2017 12:00 AM GMT
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