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बैंक खाता खोलने के लिए देना होगा आधार

बैंक खाता खोलने के लिए देना होगा आधार
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नई दिल्ली। सरकार ने बैंक में नया खाता खोलने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं जिनके पास बैंक खाता है उन्हें इस साल के अंत तक अपना खाता इससे जोड़ना होगा। इसके अलावा अब 50 हजार से ऊपर के किसी भी लेन-देन के लिए आधार देना अनिवार्य होगा। इससे पहले ऐसे लेन-देन के लिए पैन कार्ड देना होता था। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि ऐसा कब से करना होगा।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आयकर में आधार की अनिवार्यता के सरकार के नियम की कुछ हद तक बाध्यकारिकता को प्रभावित किया था और कहा था कि केवल जिनके पास आधार है आप उनसे ही आधार मांगें। जिनके पास आधार नहीं है वह अपना पैन कार्ड दे सकते हैं। अब सरकार के इस नये नियम से अप्रत्यक्ष तौर पर टैक्स देने वाले हर व्यक्ति के लिए आधार अनिवार्य हो ही जाएगा। वहीं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया था कि एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरते समय आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा। इसके अलावा नया स्थायी खाता संख्या (पैन) हासिल करने के लिये भी आधार देना होगा।

सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया था कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में केवल उन लोगों को आंशिक राहत दी है जिनके पास आधार नंबर नहीं है यानि इन लोगों का पैन निरस्त नहीं किया जाएगा।

Updated : 16 Jun 2017 12:00 AM GMT
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