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एक जुलाई से पैन के लिए अनिवार्य होगा आधार, लिंक न होने पर अवैध नहीं होगा

एक जुलाई से पैन के लिए अनिवार्य होगा आधार, लिंक न होने पर अवैध नहीं होगा
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नई दिल्ली। करदाताओं को अब अपने पैन कार्ड के साथ आधार नंबर को लिंक करना होगा। केंद्र सरकार ने एक जुलाई से करदाताओं को अपने पैन कार्ड (स्थाय़ी खाता संख्या) के साथ आधार नंबर जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। आयकर नियम में संशोधन करते हुए सरकार ने कहा है कि सभी आयकरदाताओं को पैन कार्ड के साथ अपना 12 डिजीट का आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य होगा। लिंक न होने पर अवैध नहीं होगा, इसके साथ ही एक जुलाई से पैन कार्ड के लिए आवेदन के वक्त आधार संख्या भी देना अनिवार्य होगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के वित्त विधेयक में कर प्रस्तावों में संशोधन के माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया था।

बताते चलें कि करीब 2.07 करोड़ करदाता पहले ही अपने आधार को पैन के साथ जोड़ चुके हैं। देश में 25 करोड़ से अधिक पैन कार्ड धारक हैं, जबकि आधार 111 करोड़ लोगों को जारी किए गए हैं।

Updated : 28 Jun 2017 12:00 AM GMT
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