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दोषी ठहराए गए नेताओं के आजीवन प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की ...

दोषी ठहराए गए नेताओं के आजीवन प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की ...
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नई दिल्ली।
जी हाँ, आपको बता दें कि दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध के मसले पर चुनाव आयोग के चुप रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त कर फटकार लगाई।

दरअसल हुआ यूँ कि अश्विनी उपाध्याय ने आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं के केसों की तेज सुनवाई के लिए स्पेशल अदालतें गठित करने और अपराधी साबित हुए नेताओं को विधायिका, कार्यपालिका के अलावा न्यायिक क्षेत्र से भी पूरी तरह प्रतिबंधित किए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है।


उल्लेखनीय है कि इस याचिका में सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या वह इस याचिका का समर्थन करता है, तो आयोग के वकील मोहित राम ने कहा हम राजनीतिक क्षेत्र से अपराध को खत्म किए जाने का समर्थन करते हैं, लेकिन आजीवन प्रतिबंध को लेकर हमारी कोई राय नहीं है। आयोग से ठोस जवाब न मिलने पर कोर्ट ने सवाल किया कि जब मतदाता खुद इस प्रतिबंध की मांग कर रहा है तो चुनाव आयोग चुप्पी कैसे साध सकता है।

बता दें कि केंद्र की ओर से सौंपे गए शपथ पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट दोषी ठहराए गए नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। बता दें कि फिलहाल जनप्रतिनिधित्व कानून में आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए नेताओं के जेल से निकलने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है।

Updated : 13 July 2017 12:00 AM GMT
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