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बालिका को बरामद कर पेश करें: उच्च न्यायालय

बालिका को बरामद कर पेश करें: उच्च न्यायालय
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पुलिस अधीक्षक मुरैना को बरामद न करने पर हाजिर होने के दिए निर्देश


ग्वालियर। मायके से ससुराल आने के दौरान लापता हुई महिला ने कई दिनों बाद अपने पति को फोन कर बोला कि उसे ले जाएं नहीं तो उसका प्रेमी उसे दिल्ली में बेच देगा। पत्नी के संपर्क करने के बाद पति ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने गायब महिला को दिल्ली से बरामद कर न्यायालय में पेश किया। अदालत में महिला ने कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है तो इस पर पति किताब सिंह निवासी भितरवार ने याचिका वापस ले ली। महिला अपने प्रेमी और दो बच्चियों के साथ चली गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बसंत चतुवेर्दी ने बताया कि किताब सिंह की पत्नी मायके गई थी। परिवार में विवाह होने के कारण उसने उसे घर बुलाया। 27 अप्रैल को पत्नी मायके से घर जाने के लिए रवाना हुई। जब वह ससुराल नहीं पहुंची तो उसने पता किया कि तो जानकारी मिली कि उसकी पत्नी सुबह 8 बजे घर से निकली है। उसके नही ंआने पर पुलिस में शिकायत की गई। कुछ दिन के बाद पत्नी ने फोन कर पति को बताया कि वह दिल्ली में अपने प्रेमी के साथ है वह उसे जबरन ले गया है। उसने गुहार लगाई कि वह उसे वापस ले जाए नहीं तो प्रेमी उसे बेच देगा। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी जब उसकी पत्नी को खोजने के प्रयास नहीं किया तो उसने न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई। न्यायालय की फटकार के बाद पुलिस ने पत्नी को अदालत में पेश किया। जहां उसने बताया कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। इसके बाद पति ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस ले ली। किताब सिंह के पास वह एक बेटी को छोड़कर दो बेटियों को अपने साथ ले गई।

21 अगस्त तक पेश करने के निर्देश

उच्च न्यायालय ने बालिका को घर से ले जाने के मामले में प्रस्तुत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पुलिस अधीक्षक मुरैना और थाना प्रभारी रिठोराकलां को निर्देश दिए हैं कि वह 21 अगस्त तक नाबालिग बालिका को बरामद कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। अगर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो पुलिस अधीक्षक स्वयं हाजिर रहें। याचिकाकर्ता अमर सिंह के अधिवक्ता के अनुसार रिठोराकलां में उसके निवास पर 6 मार्च 2017 को उसकी सारेज देवी गुड्डीदेवी और गोलू निवासी घासमण्डी आए। सुबह वे उठे तो दोनों गायब मिले। इस मामले की रिपोर्ट रिठोराकलां थाना में की गई। जब पुलिस ने नहीं खोजा तो न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई।

Updated : 19 July 2017 12:00 AM GMT
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