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रिटायरमेंट के दिन ही मिलेगी कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन की रकम

रिटायरमेंट के दिन ही मिलेगी कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन की रकम
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नई दिल्ली।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है की अब रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन की रकम मिल जाएगी। ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन के निपटारे का निर्देश दिया है।

बता दें कि दत्तात्रेय के अनुसार, ईपीएफओ की तरफ से उसके सभी फील्ड ऑफिसेज को एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड्स (ईपीएफ) स्कीम 1952 और इंप्लॉयी पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 के मेंबर्स को उनके रिटायरमेंट के दिन ही प्रविडेंट फंड और पेंशन की पेमेंट करने को कहा गया है।

क्या सरकार ने पीएफ/ईपीएफ और ग्रैच्युटी का भुगतान रिटायरमेंट के दिन ही करने का फैसला लिया है। इसके जवाब में दत्तात्रेय ने कहा कि जहां तक ग्रैच्युटी का सवाल है तो नियोक्ता के लिए नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के दिन से 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान करना अनिवार्य है। देश में इस समय करीब 48.85 लाख केंद्रीय कमर्चारी और 55.51 लाख पेंशनर्स हैं।'

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जून, 2014 में रिटायरमेंट के दिन ही उनकी पेंशन का ऑर्डर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार का कहना है कि इससे पेंशनर्स का सम्मान बरकरार रहेगा और उन्हें बार-बार ऑफिसों के चक्कर काटने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। इससे कर्मचारियों को फायदा होगा।

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Updated : 21 July 2017 12:00 AM GMT
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