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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया सवाल - चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए क्यों नहीं बनाएं कानून ?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया सवाल - चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए क्यों नहीं बनाएं कानून ?
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज केन्द्र से सवाल किया कि भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान में किये गए प्रावधानों के अनुरूप कोई कानून क्यों नहीं है। बहरहाल, कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी तक निर्वाचन आयोग में अच्छे लोगों की नियुक्ति हुई है।

मुख्य न्यायाधीश जे़ एस़ खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई़ चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तय कानून के तहत होगी, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है।

हम आपको बात दें कि पीठ ने केन्द्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से पूछा, 'आशा है कि संसद कानून बनाएगी। कानून नहीं बनाया गया है, ऐसे में क्या अदालत प्रक्रिया तय कर सके। पीठ वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से अनूप परनवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवायी कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए।

याचिका में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी ऐसी ही प्रक्रिया होनी चाहिए।

Updated : 5 July 2017 12:00 AM GMT
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