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टर्नओवर बीस लाख से अधिक है तो कराना होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन

टर्नओवर बीस लाख से अधिक है तो कराना होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन
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-चेम्बर में जीएसटी पर हुआ सेमीनार

ग्वालियर। जीएसटी लागू होने पर व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों को आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के समाधान के लिए चेम्बर आॅफ कॉमर्स में मंगलवार को एक सेमीनार का आयोजन किया गया। सेमीनार में मुख्य वक्ता के रूप में सीए दीपक वाजपेयी उपस्थित थे। सेमीनार की शुरूआत में स्वागत भाषण संयुक्त अध्यक्ष यश कुमार गोयल द्वारा दिया गया।

सेमीनार में मुख्य वक्ता सीए दीपक वाजपेयी ने कहा कि यदि आपका टर्नओवर वित्तीय वर्ष में 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दीपक वाजपेयी ने कहा कि यदि आप प्रदेश में ही व्यापार कर रहे हैं तो एक ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा।

यदि आप विभिन्न प्रदेशों में व्यापार कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। श्री वाजपेयी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना मोबाइल व ईमेल आईडी की जानकारी जरूर देनी होगी।

उन्होंने कहा कि जीएसटी अधिनियम के तहत माल की आपूर्ति इनवॉइस (चालानी बिल) के साथ ही करना है। इनवॉयस का स्वरूप आप खुद ही निर्धारित कर सकते हैं और उसे मेन्युअल भी बना सकते हैं। परंतु इसमें जीएसटी नम्बर, व्यापारी का नाम, पता व इनवॉयस नम्बर तथा दिनांक अवश्य लिखें। श्री वाजपेयी ने कहा कि माल की इनवॉयस तीन कॉपी में तथा सर्विस की इनवॉयस दो प्रतियों में बनाएं। जिन व्यापारियों का पिछले वर्ष 75 लाख से कम एग्रीमेंट टर्नओवर था वह कम्पोजीशन योजना का लाभ ले सकते हैं।

इस योजना के तहत ट्रेडिंग करने वालो को टर्नओवर का एक प्रतिशत कर, मेन्युफेक्चर को दो प्रतिशत तथा रेस्टोरेंट का व्यापार करने वाले को पांच प्रतिशत कर जमा करना होगा। दीपक वाजपेयी ने कहा कि यदि आप प्रदेश के बाहर व्यवसाय करते हैं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जीएसटी रिटर्न आपको आॅनलाइन भरने हैं जिसके तहत प्रत्येक माह की एक से दस तारीख तक बेचे गए माल तथा सर्विस की जानकारी देना है। वहीं 11 से 15 तारीख तक दूसरा रिटर्न जिसमें आपकी खरीदी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी उसे कंफर्म करना है और कोई सुधार भी हो तो उसे करना है। वहीं 17 से 20 तारीख के बीच आपको जीएसटी का भुगतान करना है। कम्पोजिटी योजना वाले व्यापारी को त्रैमासिक रिटर्न भी दाखिल करना है।

इस अवसर पर चेम्बर के संयुक्त मानसेवी सचिव जगदीश मित्तल, कोषाध्यक्ष गोकुल बंसल, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स एडवोकेट मोनिका गर्ग एवं एडवोकेट राजीव गर्ग सहित व्यापारी और उद्योगपति आदि उपस्थित थे। सेमीनार के अंत में व्यापारियों की जीएसटी से संबंधित जिज्ञासाओं का भी सीए श्री वाजपेयी ने समाधान किया ।

व्यापारी जीएसटी से घबराएं नहीं

सेमीनार का संचालन करते हुए चेम्बर आॅफ कॉमर्स के मानसेवी सचिव डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि आखिरकार जीएसटी लागू हो गया है। व्यापारी जीएसटी से कतई नहीं घबराएं। चेम्बर व्यापारियों की हर मदद के लिए हमेशा तैयार है। मानसेवी सचिव ने कहा कि चेम्बर जीएसटी पर निरंतर सेमीनार आयोजित करता आ रहा है और आगामी दिवसों में कम्पोडिटीवाइज सेमीनार का भी आयोजन करेंगे। इसी के साथ जीएसटी की पूरी विधि को समझाने के लिए टेली सॉफ्टवेयर वालोें के साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे जो पूरी विधि को समझाएंगे।

Updated : 5 July 2017 12:00 AM GMT
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