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दाखिले के लिए चल रही आईआईटी की काउंसलिंग पर रोक

दाखिले के लिए चल रही आईआईटी की काउंसलिंग पर रोक
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए चल रही आईआईटी की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिला तब शुरू होगी जब आईआईटी द्वारा गलत सवाल के बदले बोनस अंक देने के फैसले की वैधानिकता पर फैसला हो जाएगा।

सुनवाई के दौरान आईआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि करीब ढाई लाख छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच संभव नहीं है। सबसे व्यावहारिक यही है कि बोनस अंक देने दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए कि वो 2005 के उस फैसले के आधार पर इसमें फैसला कर सकता है कि बोनस अंक उन्हीं छात्रों को दिया जाए जिन्होंने गलत सवाल हल करने का प्रयास किया है। पिछले 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजन समिति को नोटिस जारी किया था।

तमिलनाडु के वेल्लोर इलाके के एक छात्र ने आईआईटी मद्रास के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें रसायन शास्त्र के एक गलत सवाल के लिए तीन ग्रेस अंक जबकि गणित के एक गलत सवाल के लिए चार ग्रेस अंक दिए हैं ।

याचिका में कहा गया है कि आईआईटी ग्रेस नंबर को खत्म कर मेरिट लिस्ट को दोबारा जारी करें क्योंकि इस फैसले से उन छात्रों को भी लाभ मिलेगा जिन्होंने उन दो गलत सवालों को हल करने की कोशिश भी नहीं की है। याचिका के मुताबिक इन ग्रेस अंकों की वजह से मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई है और बहुत से छात्रों क फर्क पड़ा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी में दाखिले के लिए आज से शुरु हो रही काउंसेलिंग पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था।

Updated : 7 July 2017 12:00 AM GMT
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