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ब्लू व्हेल चैलेंज गेम पर गूगल, याहू और फेसबुक को नोटिस

ब्लू व्हेल चैलेंज गेम पर गूगल, याहू और फेसबुक को नोटिस
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लू व्हेल चैलेंज गेम को इंटरनेट से हटाने का दिशानिर्देश देने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल, याहू और फेसबुक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है।

पिछले 17 अगस्त को हाईकोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई थी कि ब्लू व्हेल चैलेंज गेम की वजह से बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर ने वयस्कों को भी इस गेम में शामिल होने पर आश्चर्य जताया था जिसमें खुद को घायल करने जैसे काम दिए जाते हैं।

कोर्ट ने कहा था कि बच्चों का इस खेल में शामिल होना तो समझ में आता है लेकिन वयस्क इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं। हालांकि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस मामले पर इंटरनेट कंपनियों को कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया था। कोर्ट केवल ये जानना चाहती थी कि क्या सरकार ने ब्लू व्हेल गेम को डाउनलोड न करने के संबंध में रोक लगाया है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट और याहू को ब्लू व्हेल गेम का लिंक तत्काल हटाने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता गुरमीत सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत और विदेशों में इस गेम की वजह से बच्चों की मौत हो चुकी है। उन्होंने इंटरनेट कंपनियों को इस गेम पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट का दिशानिर्देश पालन कराने पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन करने की मांग की है।

Updated : 22 Aug 2017 12:00 AM GMT
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