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चुनाव बांड से मिलेगा राजनीतिक दलों को धन, वित्तमंत्री ने स्पष्ट की रुपरेखा

चुनाव बांड से मिलेगा राजनीतिक दलों को धन, वित्तमंत्री ने स्पष्ट की रुपरेखा
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नई दिल्ली। वित्तमंत्री ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के वित्तपोषण (फंडिंग) से जुड़ी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और उससे कालाधन हटाने से जुड़ी ‘चुनाव बांड’ प्रक्रिया की रूपरेखा जारी कर दी।

संसद में वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि चुनाव बांड ब्याज मुक्त वैंकिंग व्यवस्था है जिसमें कोई योग्य राजनीतिक दल दानकर्ता से मिले इन बांड को एक तय बैंक अकाउंट के माध्यम से कैश करा सकता है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोरल बांड को आज अधिसूचित कर दिया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि इन चुनाव बांड को भारतीय स्टेट बैंक की विशेष ब्रांचों से खरीदा जा सकता है। एक हजार के गुणक के रुप में बांड खरीदे जा सकते हैं जैसे दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़ आदि। इनकी खरीद खिड़की जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिन के लिए खुलेगी।
इन बांड को खरीदने के लिए दानकर्ता को अपने बारे में सभी जानकारी देनी होगी हालांकि दानकर्ता से जुड़ी जानकारी बांड में नहीं होगी। यह बांड दानकर्ता किसी भी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल को दे सकता है। इन बांड को प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टी इन्हें प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर कैश करा सकती है।

वित्तमंत्री ने कहा, ‘‘इससे चुनाव प्रक्रिया में बहुत हद तक पारदर्शिता आयेगी वर्तमान में कोई पार्दर्शिता नहीं है। वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों को धन मिलता है उसका स्रोत, दानकर्ता और उसे कहां खर्चा गया नहीं पता चलता। इससे दानकर्ता का पता चलेगा कि उसने कितने बांड खरीदे, राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग को बताएंगी कि उन्हें कितने बांड प्राप्त हुए।... इससे ‘क्लीन मनी’ और पार्दर्शिता आएगी । ’’

Updated : 2 Jan 2018 12:00 AM GMT
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