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सबक : गृहमंत्री के निर्देश, 15 साल से पुराने स्कूल वाहनों को परमिट देने पर होगी कार्यवाही

सबक : गृहमंत्री के निर्देश, 15 साल से पुराने स्कूल वाहनों को परमिट देने पर होगी कार्यवाही
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भोपाल। पन्द्रह साल से पुराने स्कूल वाहनों को परमिट देने पर संबंधित आरटीओ के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। आरटीओ सप्ताह में चार दिन फील्ड में विजिट कर वाहनों की चेकिंग करें। तीस जनवरी तक विशेष चेकिंग अभियान चलायें। गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने यह बात मंगलवार को परिवहन एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक में कही। परिवहन मंत्री सिंह ने कहा कि चेकिंग अभियान के लिये पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्पीड गवर्नर और जीपीएस गुणवत्तापूर्ण होने चाहिये। वाहन में बैठने वाले बच्चों की संख्या निर्धारित हो। स्कूल वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होना चाहिये। वाहन चालकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिलवाया जाये।

सिंह ने बताया कि जिला-स्तर पर कलेक्टर, एस.पी. और आरटीओ तथा अनुभाग-स्तर पर एसडीएम और एसडीओपी की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी पालकों से चर्चा कर बच्चों की सुरक्षा के संबंध में समुचित कदम उठायेगी। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों के लिये निर्धारित मापदण्डों का शत-प्रतिशत पालन करवाया जाये।
यात्री बसों की टाइमिंग औचित्यपूर्ण होपरिवहन मंत्री ने कहा कि यात्री बसों की टाइमिंग औचित्यपूर्ण हो, जिससे उनके बीच रेस नहीं हो। उन्होंने कहा कि दो बसों के रवानगी के समय में 5 मिनट से कम का गैप नहीं होना चाहिये। इन वाहनों की भी नियमित चेकिंग की जाये।

मार्गों का सूत्रीकरण करें

परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी मार्गों का 30 जनवरी तक सूत्रीकरण करें। उन्होंने कहा कि सूत्रीकरण के बाद आवश्यकतानुसार नये परमिट जारी किये जायें।
प्रमुख सचिव परिवहन मलय श्रीवास्तव ने कहा कि इस अभियान में स्कूल शिक्षा विभाग की भी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने कहा कि अभियान में पुलिस पूरा सहयोग करेगी। परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि ऑटो और वैन के संबंध में कार्यवाही के लिये पालकों के साथ चर्चा के बाद निर्णय लिया जायेगा। इस दौरान परिवहन एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Updated : 9 Jan 2018 12:00 AM GMT
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