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अगस्ता वेस्टलैंड मामला: इटली की अदालत ने दो आरोपियों को किया बरी

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: इटली की अदालत ने दो आरोपियों को किया बरी
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नई दिल्ली। इटली की एक अपीलीय अदालत ने अगस्टावेस्टलैंड चॉपर खरीद घोटाले में शामिल दो आरोपियों को बरी कर दिया है। इटली की अदालत के इस फैसले से भारत को झटका लगा है। इटली की रक्षा और विमानन कंपनी फिनमेकेनिका के पूर्व अध्यक्ष गियूसेपे ओरसी 3600 करोड़ रुपये के 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर की बिक्री के सौदे में कथित तौर पर घूस के दोषी थे जिसे बरी कर दिया गया है। ओरसी को 2014 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने एयरोस्पेस ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में समूह का नाम लियोनार्दो कर दिया गया था। सौदा फंसने के वक्त ओरसी अगस्ता वेस्टलैंड का नेतृत्व कर रहे थे और उनपर घूस देने में संलिप्तता का संदेह था।

फर्जी बही-खाते और भ्रष्टाचार के लिए उन्हें साढ़े चार साल जेल की सजा सुनायी गयी थी । इतालवी समाचार एजेंसी एएनएसए के मुताबिक सहायक कंपनी अगस्तावेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पागनोलिनी को भी बरी कर दिया गया है। उन्हें इसी आरोप में चार साल जेल की सजा सुनायी गयी थी। भारत को 12 लक्जरी हेलिकॉप्टर की बिक्री के मामले में 2012 में शुरू की गयी जांच के बाद ओरसी और स्पागनोलिनी पर मामला दर्ज किया गया था ।
भारत ने भारतीय वायुसेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर आपूर्ति करने के लिए फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ जनवरी 2014 में अनुंबध खत्म कर दिया। निविदा की शर्तों के उल्लंघन और सौदा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की ओर से घूस देने के आरोपों पर यह अनुबंध रद्द किया गया।

Updated : 9 Jan 2018 12:00 AM GMT
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