Home > Archived > सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन, सीबीईसी का नाम बदला

सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन, सीबीईसी का नाम बदला

सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन, सीबीईसी का नाम बदला
X

नई दिल्ली। विदेश व्यापार में आसानी लाने के लक्ष्य के अंतर्गत तथा व्यापार सुविधा समझौते के कुछ प्रावधानों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2018-19 पेश कर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में कुछ संशोधनों की घोषणा की। साथ ही कहा कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदल कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) रखा जाएगा।

जेटली ने कहा कि आपसी विवाद समाधान प्रक्रिया को आसान बनाने तथा विवादों की संख्या में कमी लाने के लिए इन संशोधनों में नोटिस देने के पहले परस्पर बातचीत, निर्णय के लिए निश्चित समयावधि और तय अवधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर विवाद को समाप्त समझा जाएगा, जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किए जाने के साथ ही केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए घोषणा की कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदल कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) रखा जाएगा। जेटली ने कहा कि इसके लिए कानून में आवश्यक बदलाव वित्त विधेयक में प्रस्तावित किए गए हैं।

Updated : 1 Feb 2018 12:00 AM GMT
Next Story
Top