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मध्यप्रदेश बजट के मुख्य बिंदु एवं प्रावधान

मध्यप्रदेश बजट के मुख्य बिंदु एवं प्रावधान
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भोपाल। प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया कुमार मलैया ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का आगामी वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दो लाख 4642.44 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश किया, जिसमें शुद्ध व्यय 1 लाख 86 हजार 685.24 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

2018-19 के बजट के मुख्य बिंदु

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र :- कृषि बजट के लिए 37 हजार 498 करोड़ का रुपए प्रावधान।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए 3650 करोड़ का रुपए प्रावधान।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए दो हजार करोड़ का रुपए प्रावधान।
मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के अंतर्गत एक हजार करोड़ का रुपए प्रावधान।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 418 करोड़ का रुपए प्रावधान।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 382 करोड़ का रुपए प्रावधान।
राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना में 123 करोड़ का रुपए प्रावधान।
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) के लिए 65 करोड़ तथा सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल योजनाओं के लिए 58 करोड़ का रुपए प्रावधान।
ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान योजना के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान।

उद्यानिकी :- उद्यानिकी विभाग अंतर्गत 1 हजार 158 करोड़ रुपए का प्रावधान।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन योजना अंतर्गत 300 करोड़ रुपए का प्रावधान।
उद्यानिकी भावान्तर भुगतान योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 92 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना के लिए 63 करोड़ रुपए का प्रावधान।
फसल बीमा योजना के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान।

वानिकी एवं पर्यावरण :- वन विभाग की योजनाओं के लिए दो हजार 687 करोड़ रुपए का प्रावधान।
समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान।
वन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान।
नर्मदा नदी के किनारे वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पर्यावरण विभाग के लिए 61 करोड़ रुपए का प्रावधान।

सहकारिता :- सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 633 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत 233 करोड़ रुपए का प्रावधान।
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना अंतर्गत 65 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पशुपालन एवं मछुआ कल्याण : पशुपालन विभाग अंतर्गत गहन पशु विकास परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 79 करोड़ रुपए का प्रावधान।
डेयरी संचालन विकास और विस्तार गतिविधियां योजना में 21 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में 18 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मछुआ कल्याण विभाग अंतर्गत नील क्रांति योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मत्स्य बीज उत्पादन योजना में 14 करोड़ रुपए का प्रावधान।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास :- ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के लिए बजट में 18 हजार 165 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6 हजार 600 करोड़ रुपए का प्रावधान।
प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के लिए दो हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
निर्मल भारत अभियान योजना के लिए दो हजार 234 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मध्यान्ह भोजन क्रार्यक्रम योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राष्ट्रीय गरामीण आजीविका मिशन योजना के लिए 633 करोड़ रुपए का प्रावधान।
प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजनांतर्गत निर्मित सडक़ों का नवीनीकरण एवं अन्नयन योजना के लिए 622.50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ एवं अवसंचना योजना के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 285 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राज्य ग्रामीण सडक़ कनेक्टीविटी योजना के 200 करोड़ रुपए का प्रावधान।

नगरीय विकास एवं आवास :- नगरीय विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं के 11 हजार 932 करोड़ रुपए का प्रावधान।
हाउसिंग फॉर ऑल योजना अंतर्गत 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
अटल मिशन फॉर रिजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफारमेशन योजना में 935 करोड़ रुपए का प्रावधान।
स्मार्ट सिटी के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान।
स्वच्छ भारत अभियान के लिए 315 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 105 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम के लिए 91 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम के लिए 77 करोड़ रुपए का प्रावधान।

सडक़ एवं पुल :- लोक निर्माण विभाग के लिए आठ हजार 780 करोड़ रुपए का प्रावधान।
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सडक़ों सहित) के लिए 1150 करोड़ रुपए का प्रावधान।
म.प्र. सडक़ विकास कार्यक्रम योजना में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
एन्यूटी अंतर्गत 661 करोड़ रुपए का प्रावधान।
म.प्र. सडक़ विकास निगम के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पुलों के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान।
म.प्र. सडक़ विकास निगम के माध्यम से सडक़ों के निर्माण के लिए 340 करोड़ रुपए का प्रावधान।
ग्रामीण सडक़ों का निर्माण (नाबार्ड) योजना के लिए 275 करोड़ रुपए का प्रावधान।

सिंचाई सुविधा :- सिंचाई परियोजनाओं में पूंजीगत मद में 9006 करोड़ रुपए का प्रावधान।
नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान।
नर्मदा बेसिन कम्पनी लिमिटेड का निवेश योजना में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान।
नर्मदा-क्षिप्रा लिंक बहुउद्देश्यीय परियोजना में 275 करोड़ रुपए का प्रावधान।
नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत 3 हजार 245 करोड़ रुपए का प्रावधान।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी :- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की योजनाओं के लिए 2 जार 986 करोड़ रुपए का प्रावधान।
खनिज क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था योजना के लिए 535 करोड़ रुपए का प्रावधान।
ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के लिए 451 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन योजना में 376 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए 341 करोड़ रुपए का प्रावधान।
नलकूपों (हैंडपंपों) का अनुरक्षण योजना में 271 करोड़ रुपए का प्रावधान।
समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना के लिए 124 करोड़ रुपए का प्रावधान।

स्कूल शिक्षा :- स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 21 हजार 724 करोड़ रुपए का प्रावधान।
सर्वशिक्षा अभियान के लिए 3 हजार 109 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन योजना में 750 करोड़ रुपए का प्रावधान।
निशल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय योजना में 121 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन योजना में 113 करोड़ रुपए का प्रावधान।
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप का प्रदाय योजना में 62 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान।

उच्च शिक्षा :- मप्र उच्च शिक्षा में सुधार (विश्व बैंक परियोजना) के लिए 281 करोड़ रुपए का प्रावधान।
शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि योजना में 134 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन के लिए 92 करोड़ रुपए का प्रावधान।
उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत गांव की बेटी योजना में 38 करोड़ रुपए का प्रावधान।

तकनीकी शिक्षा :- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) योजना में 210 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में 170 करोड़ रुपए का प्रावधान।
व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार योजना के लिए 154 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्यमंत्री कौशल्या योजना में 60 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में 60 करोड़ रुपए का प्रावधान।

जनजातीय कार्य :- जनजातीय कार्य विभाग के लिए 6 हजार 861 करोड़ रुपए का प्रावधान।
विशिष्ट संस्था कन्या शिक्षा परिसर योजना में 492 करोड़ रुपए का प्रावधान।
सीनियर छात्रावास के लिए 356 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पीवीटीजी आहार अनुदान योजना में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान।
आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1) योजना में 256 करोड़ रुपए का प्रावधान।
विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास योजना में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 992 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं तथा 11वीं एवं 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति योजना के लिए 828 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान।
जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण योजना में 21 करोड़ रुपए का प्रावधान।

अनुसूचित जाति कल्याण : पोस्ट मैटिक छात्रवृत्तियों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान।
अनुसूचित जाति छात्रावास योजना के लिए 241 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान।
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण के लिए 54 करोड़ रुपए का प्रावधान।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए पांच हजार 689 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में 1975 करोड़ रुपए का प्रावधान।
बहुउद्देश्यीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 241 करोड़ रुपए का प्रावधान।

चिकित्सा शिक्षा :- चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्ग 2016 करोड़ रुपए का प्रावधान।
विििदशा, शहडोल, खंडवा में चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 199 करोड़ रुपए का प्रावधान।
स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना योजना के लिए 97 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पी.एम.एसएसवाय परियोजना अंतर्गत सुपरस्पेशियल्टी अस्पताल की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान।
ग्वालियर में चिकित्सा महाविद्यालय में 1000 बिस्तर वाला अस्पताल बनाने के लिए 25, भोपाल चिकित्सा महाविद्यालय में 2000 बिस्तर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 25 करोड़ और जबलपुर चिकित्सा महाविद्यालय में टीवी चेस्ट विभाग की स्थापना के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान।
आयुष विभाग अंतर्गत 438 करोड़ रुपए का प्रावधान।
विधि एवं विधायी कार्य विभाग अंतर्गत 1582 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राजस्व विभाग अंतर्गत 3996 करोड़ रुपए का प्रावधान।

कानून व्यवस्था :- गृह विभाग की योजनाओं के लिए 6 हजार 897 करोड़ रुपए का प्रावधान।
बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा के लिए 147 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 84 करोड़ रुपए का प्रावधान।
महिला पुलिस बल के लिए पुलिस थानों में अधोसंरचना विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान।

महिला एवं बाल विकास : न्यूतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के लिए 1519 करोड़ रुपए का प्रावधान।
आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 936 करोड़ रुपए का प्रावधान।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 909 करोड़ रुपए का प्रावधान।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय के लिए 642 करोड़ रुपए का प्रावधान।
किशोरी बालिका योजना के लिए 275 करोड़ रुपए का प्रावधान।

ऊर्जा : ऊर्जा क्षेत्र अंतर्गत 17 हजार 798 करोड़ रुपए का प्रावधान।
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग अंतर्गत 274 करोड़ रुपए का प्रावधान।
टेरिफ अनुदान के लिए 6 हजार 25 करोड़ रुपए का प्रावधान।
विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के तहत अनुदान योजना में 4 हजार 622 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मप्र वि. मंडल द्वारा 5 एचपी के कृषि पंपों/थ्रेशर तथा एक बत्ती कनेक्शन को निशुल्क विद्युत देते के लिए 3 हजार 187 करोड़ रुपए का प्रावधान।
उद्योग निती एवं निवेश प्रोत्साहन : निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 687 करोड़ रुपए का प्रावधान।
औद्योगिक अधोसंरचना विकास में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व :- वृद्धजनों के लिए संचालित तीर्थ यात्रा योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान।
धार्मिक आस्था के स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए 18 करोड़ रुपए का प्रावधान।

श्रम :- श्रम विभाग अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।

संस्कृति एवं पर्यटन :- संस्कृति विभाग की योजनाओं के लिए 243 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पर्यटन अधोसंरचना का विकास योजना के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान।

आनन्द एवं प्रवासी भारतीय :- आनंद विभाग के लिए 8.50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
प्रवासी भारतीय विभाग के रूप में नए विभाग का गठन।
सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण :- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 577 करोड़ रुपए का प्रावधान।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 419 करोड़ रुपए का प्रावधान।
दीनदयाल अन्त्योदय मिशन की आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना में 76 करोड़ रुपए का प्रावधान।
जनश्री बीमा योजना में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान।

Updated : 28 Feb 2018 12:00 AM GMT
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