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कांग्रेस नेता के बेटे कार्ति चिदंबरम को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत

कांग्रेस नेता के बेटे कार्ति चिदंबरम को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत
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घर का खाना खाने की इजाजत नहीं, कार्ति अपने साथ केवल अपना चश्मा ले जा सकते हैं : कोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएनएनक्स मीडिया डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल में सुरक्षा देने और अलग सेल में रखे जाने की कार्ति चिदंबरम की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम को जेल मैन्युअल के मुताबिक सुरक्षा मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि कार्ति अपने साथ केवल अपना चश्मा ले जा सकते हैं। कोर्ट ने कार्ति को घर का खाना खाने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट कार्ति की जमानत अर्जी पर 15 मार्च को सुनवाई करेगा।

आज कार्ति चिदंबरम की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी| सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कार्ति की और हिरासत नहीं मांगी और कोर्ट से कहा कि उसे 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। सीबीआई ने कहा कि पूरे सीबीआई रिमांड के दौरान कार्ति चिदंबरम ने जांच में सहयोग नहीं किया। अब सीबीआई बिना कार्ति के सहयोग के जांच कर रही है।

कार्ति के वकील डायन कृष्णन ने कोर्ट से तिहाड़ जेल में सुरक्षा देने की मांग की। कृष्णन ने कहा कि मुंबई में 26 नवंबर 2011 को हमले के दौरान कार्ति के पिता देश के गृहमंत्री थे| लिहाजा तिहाड़ जेल में उनकी जान को खतरा है। जेल में कई आतंकी बंद हैं। इसलिए कार्ति को वहां सुरक्षा दी जाए और अलग सेल में रखा जाए। कार्ति के लिए अलग बाथरूम की व्यवस्था की जाए। कार्ति की इस मांग का सीबीआई ने विरोध किया और कहा कि उन्हें विशेष सुरक्षा देने की कोई जरुरत नहीं है। कोई पी चिदंबरम के लिए सुरक्षा मांग सकता है क्योंकि वे पूर्व मंत्री थे लेकिन कार्ति चिदंबमर के लिए क्यों।

Updated : 12 March 2018 12:00 AM GMT
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