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मनी लाउंड्रिंग केस में मीसा भारती और उनके पति शैलेश को जमानत

मनी लाउंड्रिंग केस में मीसा भारती और उनके पति शैलेश को जमानत
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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज 8000 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश को जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों को दो-दो लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। उनकी जमानत का प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने विरोध करते हुए कहा कि मामला सीरियस फ्राड का है| इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

पिछले 8 फरवरी को कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था और सभी आरोपियों को आज पेश होने के लिए समन जारी किया था। पिछले 6 जनवरी को ईडी ने इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 5 फरवरी को इस मामले के आरोपी संत लाल अग्रवाल और सतीश पाहवा को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। दोनों जगत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक हैं।

इसी मामले में पिछले 25 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को जमानत दे दी थी। जैन बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की बंद पड़ी कंपनी मीशैल पैकर्स के 10 रुपए मूल्य के 1 लाख 20 हजार शेयर 90 रुपए प्रीमियम पर खरीदे। फिर इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के बिजवासन में 1.41 करोड़ रुपए में 3 एकड़ का फार्म हाउस खरीदने में किया गया। ईडी के मुताबिक जैन ब्रदर्स ने नेताओं और उनके परिजनों के काले धन को फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद करने के बदले कमीशन लेने का आरोप है। ईडी ने बिजवासन के फार्म हाउस को भी जब्त किया था।

Updated : 5 March 2018 12:00 AM GMT
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