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मुख्य सचिव मारपीट मामला: हाईकोर्ट ने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

मुख्य सचिव मारपीट मामला: हाईकोर्ट ने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़ा किया। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सामने किसी व्यक्ति पर हमला किया जा सकता है तो दूसरी जगहों पर क्या हाल होगा। हम यह कैसे मानें कि आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। जारवाल की तरफ से वकील रेबेका जॉन और दायन कृष्णन ने जमानत की मांग की और कहा कि कोर्ट जो भी शर्तें लगाएगा उसका वह पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव और विधायक के बीच केवल कहासुनी हुई थी। मुख्य सचिव पर कोई हमला नहीं किया गया था। बुधवार को पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट सामान्य चोट के हैं लेकिन जारवाल के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वह गैर जमानती हैं। पुलिस ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल की है। पुलिस ने कहा कि जारवाल का नाम एफआईआर में इसलिए नहीं था क्योंकि मुख्य सचिव हमला करने वाले विधायक का नाम नहीं जानते थे।

आज ही मुख्य सचिव की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने हस्तक्षेप याचिका दायर किया और जारवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को जानबूझकर उस कमरे में बुलाया गया जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। मुख्य सचिव को दो विधायकों के बीच में बैठाया गया। पिछले एक मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। जारवाल ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पिछले 27 फरवरी को तीस हजारी कोर्ट की एडिंस जज अंजू बजाज चांदना ने जमानत खारिज कर दी था। कोर्ट ने कहा था कि मुख्य सचिव की गरिमा के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया गया। प्रकाश जारवाल ने पहले तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद जारवाल ने सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सेशंस कोर्ट ने भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

तीस हजारी कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडिशनल डीसीपी हरेंद्र सिंह ने कहा था कि जो सीसीटीवी फुटेज उन्हें मिले हैं, उससे छेड़छाड़ की गई है। इसलिए उसकी फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जांच करवाने की जरूरत है। मुख्य सचिव के वकील ने कहा था कि उस रात सिविल सप्लाई के लिए बैठक बुलाई गई थी लेकिन वहां सिविल सप्लाई के लिए मंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री सिविल सप्लाई नहीं संभालते हैं। आप विधायकों की ओर से कहा गया था कि सभी मामले राजनीतिक हैं। जब कोर्ट ने पूछा कि आप बीजेपी पर कैसे आरोप लगा रहे हैं। तो प्रकाश जारवाल के वकील ने कहा था कि बीजेपी की सरकार केंद्र में है। तब जज ने कहा कि कोर्ट किसी के अधीन में नहीं है।

पिछले 23 फरवरी को तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके पहले 22 फरवरी को कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जमानत याचिका पर 22 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने विधायकों अमानुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने पुरजोर विरोध किया था। पुलिस ने कहा था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में कहा है कि उन्होंने अमानुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की पिटाई करते देखा। जिसके बाद उनका चश्मा टूट गया। वहां उपस्थित मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री दोनों ने कुछ नहीं किया। मुख्य सचिव को तब बाहर जाने दिया गया जब उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत ताजी हवा चाहिए। उसके बाद वह किसी तरह वहां से भाग पाए।

पुलिस ने कहा था कि मुख्य सचिव को तीन सीटों वाले सोफे में अमानुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल के बीच में बैठने को कहा गया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम इसकी जांच करना चाहते हैं। इसके पीछे की साजिश को जानना जरूरी है। इसलिए दोनों विधायकों को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि प्रकाश जारवाल के खिलाफ पांच मामले लंबित हैं जबकि अमानुल्लाह खान के खिलाफ आठ मामले दर्ज हैं। सुनवाई के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कोर्ट में बताया था कि उन्होंने अंशु प्रकाश के चेहरे पर लगी चोटें देखी हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इन दलीलों को सुनने के बाद भी दोनों विधायकों को पुलिस हिरासत में भेजने से मना कर दिया।

Updated : 7 March 2018 12:00 AM GMT
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