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सुप्रीम कोर्ट ने कहा - हदिया और शफीन जहां की शादी सही

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - हदिया और शफीन जहां की शादी सही
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केरल हाईकोर्ट का फैसला पलटा, एनआईए को जांच जारी रखने का आदेश



नई दिल्ली। केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के हदिया और शफीन जहां की शादी को शून्य करने के फैसले को निरस्त कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को जांच जारी रखने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की ओर से पेश एएसजी मनिंदर सिंह कहा था कि आप अपना जांच जारी रख सकते हैं लेकिन शादी के दृष्टिकोण से नहीं। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कल्पना करें कि लड़की ने शादी नहीं की है तो क्या कोर्ट उसे अपने पिता के पास जाने के लिए बाध्य कर सकता है। नहीं। धारा 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर सुनवाई करते समय कोर्ट के लिए शादी का कोई महत्व नहीं है।

सुनवाई के दौरान शफीन जहां के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट को शादी शून्य करने का अधिकार नहीं ह । उन्होंने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी| हाईकोर्ट ने इसे स्वत: विवाह से संबंधित मामले में तब्दील कर दिया। दूसरी बात ये कि कोई भी पक्ष शादी का विरोध नहीं कर रहा है। दोनों ने एक-दूसरे को अपना पार्टनर चुना है। उनकी दलील का हदिया के पिता के वकील श्याम दीवान ने विरोध करते हुए कहा कि अगर केस पर्याप्त हो तो हाईकोर्ट को शादी शून्य करने का अधिकार है। श्याम दीवान ने कहा कि हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई थी और जब हाईकोर्ट ने देखा कि मानव तस्करी की स्थिति है तो उसने शादी शून्य घोषित कर दी।

Updated : 8 March 2018 12:00 AM GMT
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