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तकनीकी शिक्षा को कॉरेस्पोंडेंस के जरिए नहीं दे सकते इंजीनियरिंग कॉलेज : सुप्रीम कोर्ट

तकनीकी शिक्षा को  कॉरेस्पोंडेंस के जरिए नहीं दे सकते इंजीनियरिंग कॉलेज : सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तकनीकी शिक्षा कॉरेस्पोंडेंस के जरिए नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज कॉरेस्पोंडेंस के जरिए शिक्षा नहीं दे सकते हैं।

इस मसले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाई जिसमें तकनीकी शिक्षा कॉरेस्पोंडेंस के जरिए नहीं देने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें तकनीकी शिक्षा कॉरेस्पोंडेंस के जरिए करने देने को सही ठहराया गया था।

Updated : 3 Nov 2017 12:00 AM GMT
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