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भोपाल दुष्कर्म मामला : छात्रा से गैंगरेप के जुर्म में चार को उम्रकैद, प्राकृतिक मौत तक कारावास

भोपाल दुष्कर्म मामला : छात्रा से गैंगरेप के जुर्म में चार को उम्रकैद, प्राकृतिक मौत तक कारावास
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भोपाल। मप्र की राजधानी में एक छात्रा के साथ हुए बहुचर्चित गैंग रेप मामले में अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जज सविता दुबे ने फैसला सुनाते हुए चारों को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट ने सजा के साथ ही आरोपियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया। जघन्य अपराध करार देते हुए कोर्ट ने कहा कि आजीवन कारावास चारों की प्राकृतिक मृत्यु होने तक जारी रहेगा।

फैसले के दौरान पीड़िता की मां और रेलवे पुलिस एसपी सहित अन्य लोग वहां मौजूद थे। फास्ट ट्रैक तर्ज पर मिले न्याय के बाद पीड़ित पक्ष ने खुशी जाहिर की।

जानें पूरा मामला

* यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा के साथ 30 अक्टूबर देर शाम हबीबगंज स्टेशन के पास बनी पुलिया पर गैंग रेप की वारदात सामने आई थी।
* इस मामले में पुलिस ने गोलू उर्फ बिहारी, अमर उर्फ छोटू, राजू उर्फ राजेश और राजू उर्फ रमेश को गिरफ्तार किया था।
* पीडि़ता इसकी शिकायत करने थाने पहुंची, तो पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की।
* सीएम के संज्ञान में मामला आया तो पुलिस अधिकारियों की निद्रा टूटी।
* इस मामले में तीन थाना प्रभारी और दो उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया था।
* इस मामले की सुनवाई 36 दिन तक चली।
* इस दौरान 28 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
* 15 नवम्बर को 200 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें 60 दस्तावेजों को भी शामिल किया गया।
* कोर्ट में सबूत के तौर पर फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, पीड़िता के बयान, कपड़े और कपड़ों पर लगी मिट्टी और घटनास्थल पर लगी मिट्टी के सैंपल भी पेश किए गए।
* सबूत में पेश की गई डीएनए रिपोर्ट में चारों आरोपियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने की बात सामने आई।

Updated : 23 Dec 2017 12:00 AM GMT
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