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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ पद की परीक्षा में गड़बड़ी संबंधी याचिका खारिज

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ पद की परीक्षा में गड़बड़ी संबंधी याचिका खारिज
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद के आठ उम्मीदवारों की रिजल्ट घोषित करने में गड़बड़ी करने की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा कि बैंक रिजल्ट जारी करने के लिए मापदंड बदलने के लिए स्वतंत्र हैं।

याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि बैंक ने परीक्षा के बाद मापदंड बदलने दिया जिससे कम योग्यता वाले उम्मीदवारों का चयन किया गया। मापदंड बदलने से विषयों के लिए जारी कट आफ पर विचार नहीं किया गया। इससे विषयों में अच्छा अंक लाने के बावजूद योग्य उम्मीदवार नहीं चुने गए। परीक्षा के पहले जो मापदंड विज्ञापन में जारी किए गए थे वे परीक्षा के बाद बदल दिए गए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि परीक्षा के बाद मापदंड बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गड़बड़ी की इसलिए रिजल्ट पर रोक लगाई जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक मापदंड बदलने के लिए स्वतंत्र हैं।

Updated : 26 Dec 2017 12:00 AM GMT
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