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' अब किसी भी अखिल भारतीय परीक्षा के लिए आधार एकमात्र पहचान पत्र नहीं'

 अब किसी भी अखिल भारतीय परीक्षा के लिए आधार एकमात्र पहचान पत्र नहीं
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीट के साथ-साथ किसी भी अखिल भारतीय परीक्षा के लिए आधार एकमात्र पहचान पत्र नहीं होगा। पहचान के लिए उम्मीदवार राशन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक खातों को दिखा सकते हैं।

बुधवार को नीट परीक्षा में आधार की अनिवार्यता के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि हमने सीबीएसई को अधिकृत नहीं किया है कि वो आधार को जरूरी बनाये। इसलिए सीबीएसई आधार को अनिवार्य नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल के इस बयान पर कोर्ट ने कहा हम इस मामले में अटार्नी जनरल का बयान दर्ज करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आधार की तारीख बढ़ानी है तो जल्द बढ़ाएं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अरविंद दातार ने गुजरात सीबीएसई का स्क्रीन शॉट कोर्ट को दिखाया, जिसमें आधार को अनिवार्य करने का आदेश दिया गया है। दातार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। गुजरात के आबिद अली ने यह याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसका भतीजा नीट की मई में होने वाली परीक्षा देने वाला है। सीबीएसई ने आवेदन फार्म में आधार की जानकारी देना अनिवार्य किया है। आवेदन की अंतिम तारीख 09 मार्च है। अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है ऐसे में इसे अनिवार्य बनाने का कोई मतलब नहीं है। याचिकाकर्ता ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन हाईकोर्ट ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया था।

Updated : 7 March 2018 12:00 AM GMT
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