चारा घोटाला: जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंचे लालू
नई दिल्ली | चारा घोटाला मामले में पांच साल कैद की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाई जहां 29 नवंबर को मामले की सुनवाई होगी ।
प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पीएच पारेख ने मामले का उल्लेख किया । पीठ ने कहा कि यह मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी । मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद संसद सदस्यता खो चुके लालू ने जमानत आवेदन खारिज किए जाने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है ।
लालू, बिहार के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और 43 अन्य को 30 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से 37.7 करोड़ रूपये निकालने के मामले में दोषी ठहराया था। यह राशि लालू नीत राजद शासन के दौरान निकाली गई थी । सीबीआई अदालत ने दोषियों को 3 अक्तूबर को अलग-अलग सजा सुनाई थी ।