फर्जी पासपोर्ट मामले में अबु सलेम को सात साल की सजा

फर्जी पासपोर्ट मामले में अबु सलेम को सात साल की सजा

नई दिल्ली। आंध्रप्रदेश की विशेष सीबीआई अदालत ने अंडरव‌र्ल्ड डॉन अबु लेम को फर्जी पासपोर्ट मामले में आज सात साल की सजा सुनायी है। सलेम पर करनूल से फर्जी नाम का पासपोर्ट लेने का आरोप है।
इससे पहले 18 नवंबर को अदालत ने सलेम को दोषी करार दिया था। जिस पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अदालत ने 28 नवंबर तक अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
सीबीआई की दलील थी कि अभियुक्त अबु सलेम शातिर किस्म का अपराधी है और मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट में शामिल रहा है। जिसके चलते 12 मार्च 1993 को लगभग 257 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। इसके बाद अभियुक्त फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भाग गया था। काफी प्रयासों के बाद सलेम को 11 नवंबर 2005 पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि करके भारत लाया गया था।
गौरतलब है कि अबु सलेम, उसकी पत्नी समीरा और पूर्व प्रेमिका मोनिका बेदी पर फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाने का आरोप था। बेदी को इस मामले में पहले ही बरी कर दिया गया था।


Next Story