जगनमोहन की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने जगनमोहन के लेखा परीक्षक विजय साई रेड्डी की जमानत याचिका भी रद्द कर दी और उन्हें 30 मई तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा।
जगनमोहन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने कहा कि इस मामले में एक अन्य आरोपी उद्योगपति निम्मागड्डा प्रसाद की याचिका भी खारिज कर दी गई है।
न्यायालय ने सीबीआई से चार माह के भीतर अपनी जांच पूरी करने के लिए कहा है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य जगनमोहन को सीबीआई ने पिछले साल 27 मई को गिरफ्तार किया था।
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