दुर्गा शक्ति मामला में नियमों में बदलाव पर केंद्र कर रहा है विचार
नई दिल्ली | आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन विवाद की पृष्ठभूमि में केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन पर विचार कर रहा है कि किसी आईएएस अधिकारी का निलंबन या तबादला किसी निहित स्वार्थ के कारण न हो।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से जुड़े प्रशासनिक मामलों के लिए नोडल मंत्रालय के तौर पर काम करने वाला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) उन नियमों पर फिर से विचार कर सकता है जिसके तहत किसी आईएएस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।
डीओपीटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 में बदलाव पर विचार कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनीतिक बदले की भावना या किसी निहित स्वार्थ की वजह से ऐसी सेवाओं के अधिकारियों को निलंबित न किया जा सके।
इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकारी भयमुक्त होकर अपना कर्तव्य निभा सकें। अधिकारी ने कहा कि अब तक यह फैसला नहीं किया गया है कि इस दिशा में आगे कैसे बढ़ा जाएगा।
यदि किए जाने वाले बदलाव लागू हुए तो आईएएस के अलावा इसका फायदा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों को भी मिलेगा।