दोस्त के हत्यारों को आजीवन कारावास

भिण्ड । न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लहार ने पैसे के लेनदेन को लेकर दोस्त की हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा एवं एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त घटना 30 दिसम्बर 2011 को घटित हुई थी, जिसमें पुलिस ने मृतक के दोस्तों को ही हत्या का आरोपी बनाया था। इस मामले में शासकीय अपर लोक अभियोजक राजेन्द्र शर्मा ने पैरवी की। जानकारी के अनुसार 30 दिसम्बर 2011 को लहार निवासी धीरेन्द्र मिश्रा मोटर साइकिल से अपने दोस्तों के साथ गया था। बाद में उसका शव अजनार रोड पर पड़ा मिला था। पुलिस ने जांच में मृतक के दोस्त अनूप त्रिपाठी एवं अनिल मोनश को दोषी पाते हुए हत्या का आरोपी बनाया था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनबाई के बाद फैंसला दिया है। हत्या के दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा एवं एक-एक लाख लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


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