उच्चतम न्यायालय: सुपरटेक के दोनों टावर गिराए जाने पर फिलहाल रोक
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नोएडा आवासीय परियोजना में 40 मंजिला दो टॉवर गिराने के आदेश को लेकर बड़ी राहत दी है।
अदालत ने रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक को इस मामले में एमरेल्ड कोर्ट के दोनों टावरों को गिराने के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण और फ्लैट मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। अदालत का कहना है कि फिलहाल एपेक्स और केयन टावर नहीं गिराए जाएंगे।
याचिकाकर्ताओं ने इन टॉवरों को गिराने के आदेश पर तत्काल रोक लगाने का भी अनुरोध किया था। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि सुपरटेक ने भी उच्च न्यायालय फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। इन दो टॉवरों में 857 अपार्टमेंट हैं। इनमें से करीब 600 फ्लैट पहले ही बेचे जा चुके हैं। ये टॉवर सुपरटेक के इमेराल्ड कोर्ट परियोजना का हिस्सा हैं। सुपरटेक कंपनी ने अपनी याचिका में कहा है कि इन टॉवरों का निर्माण भवन के मंजूर नक्शे के अनुरूप किया गया है और इसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है।