दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-रिक्शा पर लगाया बैन
नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेलगाम होती जा रही ई-रिक्शा पर तत्काल बैन लगा दिया है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निरणय त्रिलोकपुरी में ई-रिक्शा चालक की गलती से एक मासूम बच्चे की जान चले जाने को लेकर लिया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायलय ने इन रिक्शों पर बैन लगा दी है। अदालत ने दिल्ली सरकार को सख्ती से इस निर्देश को पालन करने के लिए भी कहा है।ई-रिक्शा को परमिट नहीं दिए जाने के कारण आरोपी को पकड़ना मुशकिल होता है। त्रिलोकपुरी ईलाके मामले में भी आरोपी अभी तक फरार है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश का पालन करने के लिए कहा है। इन रिक्शों को दिल्ली वाले भी सहूलियत नहीं मानते हैं । हाल ही में केंद्रीय परिवह मंत्री नितिन गडकरी ने अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शे को वैध एलान किया था, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि रिक्शे में चार से अधिक लोगों को ना बिठाए जाएं। इस नियम को कोई भी रिक्शा चालक पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रिक्शें में आठ-आठ लोगों को बैठाया जा रहा है। गौर हो कि कल एक युवती अपने दो साल के बच्चे को लेकर दूध लेने के लिए जा रही थी। तभी एक ई-रिक्शा ने आकर टक्कर मार दी जिसके कारण बच्चा मां की गोद से छिटक कर पास में रखे खौलते कड़ाही में जा गिरा,जिसके बाद बच्चे को लाल बहादुर अस्पताल ले जाया गया, प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया,जहां बच्चे ने दम तोड़ दिया।