नपा को 24 तक क्वार्टर खाली कराने का आदेश
जिला प्रशासन व पुलिस नपा को सहयोग नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध चलेगा अवमानना का मामला
शिवपुरी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नगरपालिका के 74 क्वार्टरों में अवैधानिक रूप से रह रहे लोगों से जिला प्रशासन ने क्वार्टर खाली न कराने पर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने नाराजगी जाहिर की है। अभिभाषक विजय तिवारी की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस गंगेले व जस्टिस एसके पालो की डबल बैंच ने नपा को निर्देश दिया है कि वह 24 अगस्त तक सभी क्वार्टर खाली कराएं और इसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में 25 अगस्त को पेश करे। उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि क्वार्टर खाली कराने में यदि कोई अवरोध डालता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार अभिभाषक विजय तिवारी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाकर मांग की थी कि शिवपुरी नगरपालिका के 74 क्वार्टरों में अवैधानिक रूप से लोग रह रहे हैं और उनसे शासकीय दर से किराया भी नगरपालिका वसूल नहीं कर रही। श्री तिवारी का कहना है कि उक्त किराएदारों से 57 लाख रु. की वसूली की जाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने नगर पालिका प्रशासन को आदेश दिया था कि वे सभी क्वार्टरों को खाली करवाएं। लेकिन जब इस आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ तो विजय तिवारी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर की जिसमें नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव, कलेक्टर आरके जैन, एसडीएम डीके जैन, नपाध्यक्ष रिशिका अष्ठाना, तत्कालीन सीएमओ पीके द्विवेदी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई थी।
याचिका की सुनवाई के दौरान नपा प्रशासन ने स्वीकार किया कि सभी क्वार्टर खाली नहीं कराए गए और भाड़े की वसूली भी नहीं की गई है। जवाब में नगरपालिका ने कहा कि कुछ क्वार्टर खाली करा लिए गए हैं और शेष को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। क्वार्टर खाली न कराने का कारण बताते हुए नपा प्रशासन ने कहा कि उन्हें पुलिस सहायता मुहैया नहीं कराई। इस पर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि स्थानीय प्रशासन व पुलिस बल क्वार्टर खाली कराने में मदद नहीं करते तो उनके विरुद्ध भी अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के बाद मचा हड़कंप : नपा के क्वार्टर खाली कराने को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई समयावधि के बाद नगरपालिका में हड़कंप मच गया है। लंबी छुट्टी पर गए सीएमओ अशोक रावत ने आज ही चार्ज ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि चार्ज लेने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी 74 क्वार्टरों को खाली कराने की होगी। वे 24 तक सभी क्वार्टर खाली कराकर 25 अगस्त को उच्च न्यायालय को इसकी रिपोर्ट सौंप देंगे।
प्रकरण में अगली सुनवाई 25 को है।