जमीन आवंटन मामले में कानून मंत्री को मिली सर्वोच्च न्यायालय से राहत
नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने केन्द्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा को बेंगलुरु में पांच मंजिला भूखंड आवंटित करने संबंधित मंजूरी रद्द करने का निर्णय दिया था।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनियमितताओं के आधार पर कानून मंत्री सदानंद गौड़ा को मंजूरी की गई जमीन आंबटन मामले को रद्द करने संबंधित आदेश दिया था।
जानकारी हो कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्ष 2012 में नगर निगम कानूनों के कथित उल्लंघन के कारण स्थानीय अधिकारियों को आदेश दिया था कि सदानंद गौड़ा को आवंटित जमीन का अधिग्रहण किया जाए। मामले पर निर्णय देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉच मंजिला व्यावसायिक इमारत के निर्माण की योजना पर भी सवाल उठाया था।
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