छेडख़ानी के आरोपी की जमानत निरस्त
भिण्ड। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड डॉ. कुलदीप जैन के न्यायालय ने आरोपी सुदीप सिंह जादौन हाउसिंग कॉलोनी भिण्ड का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। अपर लोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा के अनुसार आरोपी के विरुद्ध छेडख़ानी, अश्लील मैसेज, अश्लील हरकतें, अश्लील इशारे व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में सिटी कोतवाली भिण्ड में अपराध पंजीबद्ध किया था। उक्त अपराध में आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है। जमानत आवेदन पर बहस शासन की ओर से संजय कुमार शर्मा एडवोकेट ने की।
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