भारत या इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने किया केंद्र व राज्य को नोटिस जारी

भारत या इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने किया केंद्र व राज्य को नोटिस जारी

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट में देश के नाम को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है और देश का नाम बदल सकता है याचिका में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने की मांग की गई है. इसपर शीर्ष अदालत ने देश के नामकरण पर उठाए गए सवालों का परीक्षण करने का फैसला किया है. केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है. पूछा है कि क्या ‘इंडिया’ नाम को बदलकर ‘भारत’ कर दिया जाना चाहिए.
चीफ जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया. याचिका में केंद्र को किसी सरकारी उद्देश्य के लिए और आधिकारिक पत्रों में इंडिया नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई है. यह याचिका महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन भटवाल ने दायर की.
उन्होंने कहा कि यहां तक कि गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट्स को भी सभी आधिकारिक और अनाधिकारिक उद्देश्यों के लिए ‘भारत’ का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जाना चाहिए. जनहित याचिका में कहा गया है कि संविधान सभा में देश का नाम रखने के लिए ‘भारत, हिंदुस्तान, हिंद और भारतभूमि या भारतवर्ष’ नाम रखने के प्रमुख सुझाव आए थे. इसके अलावा याचिका में कई और दलीलें दी गई है.

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