उद्यान के निर्माण का रास्ता साफ

ग्वालियर। वार्ड क्रमांक 32 के तेज सिंह काम्प्लेक्स में कई वर्षों से अटके पड़े उद्यान के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जिला न्यायाधीश सुनीता यादव ने राम प्रसाद व बृजमोहन परिहार की अपील को खारिज कर दिया है।उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूर्व में दिए आदेशों में स्पष्ट किया है कि उद्यानों के लिए आवंटित जमीनों को सुरक्षित रखा जाए।
रामप्रसाद व बृजमोहन परिहार ने तेज सिंह कॉम्प्लेक्स , नगर निगम व शासन को पक्षकार बनाते हुए व्यवहार न्यायालय में दावा पेश किया जिसमें स्वयं को तेज सिंह काप्लेक्स स्थित भवन क्रमांक 30 (3000 वर्ग फीट)का भूमि स्वामी घोषित कराने व स्थाई निषेधाज्ञा लागू करने के लिए आवेदन दिया। व्यवहार न्यायालय ने दावा खारिज कर दिया । इस आदेश के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील की गई। इसमें तेज सिंह कॉम्प्लेक्स की ओर से पैरवी करते हुए अभिभाषक राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि जिस भवन क्रमांक को अपीलकर्ता अपना बता रहे है वह शासकीय अभिलेख में किसी और के नाम दर्ज हैं वहीं जिस सर्वे क्रमांक को वह अपना बता रहे हैं , राजस्व अभिलेख में उक्त जमीन उद्यान व कुंए के लिए दर्ज है। इसके साथ ही उन्होंने 1957 में पास किया हुआ ले-आउट भी पेश किया जिसमें उद्यान के लिए लगभग 12000 वर्गफीट भूमि आवंटित की गई है। उनके तर्कों से सहमति जताते हुए न्यायालय ने अपील पर स्थगन देने से मना कर दिया।

निगम के अभिभाषक ने नहीं की पैरवी
इस प्रकरण में नगर निगम को भी पक्षकार बनाया गया था लेकिन उनकी ओर से कोई भी अभिभाषक पैरवी करने नहीं पहुंचा। इस पर क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती अनीता शर्मा के पति व पूर्व अपर लोक अभियोजक राजेन्द्र शर्मा ने तेज सिंह कॉम्प्लेक्स की ओर से पैरवी की। राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद अब उद्यान के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और छह लाख की लागत से उद्यान का निर्माण कराया जाएगा।

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