छह अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
भिण्ड। जिलाधीश मधुकर आग्नेय द्वारा लोकसेवा प्रबंधन विभाग भिण्ड की समीक्षा के दौरान लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय पर कार्रवाई नहीं करने के फलस्वरूप लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत धारा 6 तथा 7 (1)(2) में निहित प्रावधान अनुसार छह अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है। जिलाधीश आग्नेय द्वारा यह कारण सूचना पत्र अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव सुनील शर्मा, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास गोरमी श्रीमती प्रभा शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद अटेर सरदार सिंह रघुवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद राजीव मिश्रा और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेहगांव नरेन्द्र कुमार अरण्य को जारी किए हैं, साथ ही इन अधिकारियों को पांच दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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