उपभोक्ता को आंख के ऑपरेशन में खर्च राशि देने का आदेश

उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी को दोषी माना

शिवपुरी। उपभोक्ता फोरम शिवपुरी ने अपने एक निर्णय में दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए आदेश दिया कि कंपनी अपने उपभोक्ता को उसके आंख के ऑपरेशन में व्यय की गई संपूर्ण राशि 43350 रु. का भुगतान करे। उसने 24 हजार की राशि का भुगतान कर सेवा में कमी की है। अब वह दो माह की अवधि में आवेदक रामकृष्ण पुत्र बसंतलाल गोयल निवासी रामउद्योग एबी रोड शिवपुरी को शेष 19 हजार 350 रुपए अदा करे।
दो माह की अवधि में इस राशि के भुगतान में चूक होने पर कंपनी को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी आवेदक को प्रकरण व्यय के रूप में दो हजार रुपए की राशि भी दो माह में अदा करे। इस मामले में आवेदक रामकृष्ण की ओर से अभिभाषक संजीव बिलगैंया ने पैरवी की।
आवेदक रामकृष्ण मित्तल ने वर्ष 2003 से लगातार दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से एक मेडीक्लेम पॉलिसी प्राप्त की जो 8 दिसम्बर 2013 से 7 दिसम्बर 2014 की अवधि तक प्रभावी रही है। पॉलिसी के तहत आवेदक रामकृष्ण, उसकी पत्नी श्रीमती ऊषा गोयल, पुत्री कु. पूर्वा गोयल एवं पुत्र अनमोल गोयल के दो-दो लाख रुपए तक के बीमित दायित्व तय किए गए थे जिसका प्रीमियम 13 हजार 801 रुपए आवेदक द्वारा जमा कराए गए थे।
दिनांक 5 सितम्बर 2014 को आवेदक की आंख का ऑपरेशन वॉसन आई केयर हॉस्पीटल गुडगांव में कराया जिसमें कुल 43 हजार 351 रुपए खर्च हुए जिसका क्लेम आवेदक ने बीमा कंपनी को दिया। परन्तु बीमा कंपनी ने दुर्भावनापूर्वक आंशिक रूप से क्लेम स्वीकार कर 24 हजार की राशि नेफ्ट के माध्यम से 8 अक्टूबर 2014 को आवेदक के बैंक खाते में जमा कराए गए। राशि जमा होने की सूचना कंपनी की प्रतिनिधि संस्था हैरिटेज हैल्थ टीपीए लिमि. के पत्र द्वारा आवेदक को 29 नवम्बर 2014 को मिली। आवेदक का कहना है कि इस तरह से बीमा कंपनी द्वारा संपूर्ण क्लेम का भुगतान न कर अनुचित व्यापार प्रथा व सेवा में कमी की गई है।

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