ईपीएफ के टैक्स नियम में हो सकता है संशोधन
नई दिल्ली | पांच करोड़ से ज्यादा ईपीएफ खाताधारकों को राहत मिल सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से बात की और कहा, ईपीएफ पर टैक्स लगाने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाय। सूत्रों ने बताया कि सरकार ईपीएफ पर टैक्स वापस ले सकती है।
सोमवार को साल 2016 के बजट की घोषणा करते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रावधान दिया था कि 1 अप्रैल 2016 से ईपीएफ खाते से पैसा निकालने पर भी टैक्स लगेगा। नेशनल पेंशन स्कीम 138 के तहत सेवानिवृत्ति के समय कुल रकम की 40% निकालने पर टैक्स में छूट दी जाएगी। बाकी 60% पर टैक्स लगेगा।
ईपीएफ समेत दूसरी मान्यता प्राप्त पीएफ योजनाओं के तहत जमा राशि निकालने पर भी यही नियम लागू होंगे। अभी तक पेंशन स्कीम या पीएफ खाते से निकासी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन 1 अप्रैल 2016 से पीएफ खातों में जमा रकम की निकासी पर टैक्स लगेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति कोष और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं में सर्विस टैक्स से छूट का ऐलान किया गया है। ये छूट एक अप्रैल 2016 से दी जाएगी। इससे पहले यह टैक्स 14% होता था।