जाट आंदोलन: 9 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात
जाट आंदोलन: 9 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात
नई दिल्ली | हरियाणा में जाट आंदोलन एक बार फिर शुरू करने के जाट नेताओं की तैयारी को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क हो गई है। पिछले जाट आंदोलन में हुई हिंसा से सबक लेते हुए प्रशासन इस बार मुस्तैदी में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहता। सरकार ने एहतियातन राज्य के 9 जिलों झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, कैदल, फतेहाबाद, पानीपत, भिवानी और हिसार में धारा 144 लागू कर दिया है।
सोनीपत में मोबाइल-इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। आंदोलन से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की गई हैं। आंदोलनकर्ता 15 गांवों में धरना प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन को देखते हुए जगह-जगह फोर्स तैनात कर दी गई है। मय्यड़ ट्रैक को बाधित होने से रोकने के लिए शनिवार से पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है।
सोनीपत जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगा दी गई है। इसमें पांच या उससे अधिक लोगों के किसी जगह जमा होने पर रोक है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जाट एवं अन्य समुदाय के लिए आरक्षण कोटा की अधिसूचना पर रोक लगा दी है।
प्रदेश में रविवार से प्रस्तावित जाट आरक्षण आंदोलन से पहले राज्य में 4,800 अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई।सरकार ने किसी भी हालात से निपटने के लिए इन कंपनियों को तैनात किया है। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र से और 15 कंपनियां मांगी हैं। प्रशासन ने सात जिलों में हाई अलर्ट लागू किया है।
इसके साथ ही अफवाह रोकने के लिए सोनीपत में इंटरनेट और मैसेज सेवाओं पर रोक लगा दी गई है।उधर, प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए आपात मामलों को छोड़ सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक असामाजिक तत्वों पर कड़ी चौकसी रखी जाएगी। अफवाह फैलाने वाले लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा। शांति बनाए रखने के लिए जन प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायतों की मदद मांगी गई है।
रेलवे की जीआरपी पुलिस भी अलर्ट है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों एवं अर्धसैनिक बलों को सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद, पानीपत और कैथल जैसे संवेदनशील जिलों में तैनात कर दिया गया है।
सोनीपत जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगा दी गई है। इसमें पांच या उससे अधिक लोगों के किसी जगह जमा होने पर रोक है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जाट एवं अन्य समुदाय के लिए आरक्षण कोटा की अधिसूचना पर रोक लगा दी है।
प्रदेश में रविवार से प्रस्तावित जाट आरक्षण आंदोलन से पहले राज्य में 4,800 अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई।सरकार ने किसी भी हालात से निपटने के लिए इन कंपनियों को तैनात किया है। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र से और 15 कंपनियां मांगी हैं। प्रशासन ने सात जिलों में हाई अलर्ट लागू किया है।
इसके साथ ही अफवाह रोकने के लिए सोनीपत में इंटरनेट और मैसेज सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। उधर, प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए आपात मामलों को छोड़ सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक असामाजिक तत्वों पर कड़ी चौकसी रखी जाएगी। अफवाह फैलाने वाले लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा। शांति बनाए रखने के लिए जन प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायतों की मदद मांगी गई है।
धारा 144 के तहत रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत सहित सात जिलों में निषेधाज्ञा लगाई गई। सातों जिले फरवरी में हुए जाट आंदोलन के दौरान हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे।