नीट के परिणाम पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

नीट के परिणाम पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
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नीट के परिणाम पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (नीट)-2 के परिणाम पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। नीट के द्वितीय चरण में उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए कथित पेपर लीक मामले में एक याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिल आर दवे और जस्टिस नागेश्वर राव की पीठ ने याचिकाकर्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का रूख करने करने की सलाह दी है।

याचिका में नीट-2 के कथित पेपर लीक मामले में स्टेटस रिपोर्ट की मांग की थी। इसमें कहा गया कि उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में पेपर के दिन पहले 23 जुलाई को पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि सीबीएसई ने नीट-2 के प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों को झूठ बताकर खारिज करते हुए कहा कि पूरे देश में परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हुई है।

याचिकाकर्ता ने पेपर लीक की जांच होने तक परिणाम पर रोक लगाने की मांग की थी।वरिष्ठ वकील संजय हेगडे ने इस मामले क मुख्य न्यायाधीश टी.एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उठाया था। जिसे उन्होंने न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया था।

जानकारी हो कि नीट-1 की परीक्षा 01 मई और नीट-2 की परीक्षा जुलाई 24 को आयोजित की गई थी। दोनों परिक्षाओं का संयुक्त परिणाम आगामी 17 अगस्त को जारी किया जाएगा।

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