चारा घोटाला मामला : लालू और जगन्नाथ मिश्र हुए कोर्ट में पेश
रांची। चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और डा जगन्नाथ मिश्र सहित 30 आरोपी रांची में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए और हाजिरी भी लगायी। इसी क्रम में विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में सीबीआई की ओर से गवाह पेश किए गये।
शिवपाल सिंह की कोर्ट में सीबीआई के गवाह सूर्यकांत सूरज की गवाही दर्ज की गई। उसने कोर्ट को बताया कि लालू प्रसाद की बेटी रांची के बिशप स्कूल में पढ़ती थी। वह मो सईद के कर्मचारी थे। इसलिए वह लालू की बेटी के लोकल गार्जियन भी थे। सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को अदालत ने सशरीर उपस्थित होने से छूट दी है। यह मामला आरसी38ए/96 दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। अदालत में आरोपी विद्यासागर निषाद और राजाराम जोशी उपस्थित नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में हाजिरी लगायी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने उनके हाजिरी आवेदन और जमानती बांड को खारिज कर दिया।
कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए दोनों के अधिवक्ताओं ने फिर से कोर्ट में आवेदन दिया। विद्यासागर ने मंगलवार को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का आवेदन दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं विद्यासागर निषाद की ओर दिए गए आवेदन में कहा गया कि उनकी तबियत खराब है। वह सशरीर कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं। इस पर कोर्ट ने उन्हें उपस्थित होने से छूट दे दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में सुबह साढ़े दस बजे सभी आरोपी सशरीर उपस्थित हुए। इसी दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट में आवेदन दिया। कहा कि आरसी 38ए/96 में गवाह के साथ कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करना है। इसलिए उन्हें समय दिया जाए। इसके अलावा लालू आरसी 47 ए/96 डोरंडा कोषागार से 139.33करोड़ रुपये और आरसी 68 ए/96 चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपये अवैध निकासी से जुड़े मामले में हाजिर हुए।