चौथ वसूली मांगने वाले बदमाश का जमानत आवेदन खारिज
आरोपी गवाह को धमका सकता है, इसलिए जेल भेजा जाए: न्यायालय
ग्वालियर| रंग कारोबारी को डरा-धमकाकर 11 हजार की चौथ वसूली की मांग करने वाला शहर का हिस्ट्रीशीटर सैयद समीर खान को सीजेएम सचिन शर्मा ने मंगलवार को उसकी जमानत याचिका का आवेदन खारिज करते हुए उसे जेल की सजा सुनाने का फैसला दिया है। आरोपी के अधिवक्ता ने चौथ वसूली के आरोप को झूठा बताते हुए जमानत का आवेदन दिया था। जिसको लेकर आज सुनवाई में न्यायालय में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गोपाल सिकरवार ने तर्क पेश करते हुए कहा कि समीर खान की पृष्ठभूमि आपराधिक प्रवृत्ति की है। उक्त आरोपी पर हत्या के तीन,हत्या के प्रयास के तीन और मारपीट,बलवा व शासकीय कार्य में बाधा डालने के लगभग 20 आपराधिक मामले इंदरगंज,थाना हुजरात कोतवाली और अन्य थाना क्षेत्र में दर्ज हैं। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में तर्क देकर कहा कि दस मामलों में न्यायालय आरोपी को दोषमुक्त कर चुकी है,लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को उचित नहीं माना और जमानत के आवेदन को सिरे से खारिज करते हुए 3 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया। इसी दिन कोतवाली थाना पुलिस उसे सीजेएम सचिन शर्मा की अदालत में पेश करेगी।
डेढ़ घंटे तक कटघरे में खड़ा रहा, पांच मिनट में फैसला सुनाया
जिला न्यायालय में कोतवाली थाना पुलिस की अभिरक्षा में बदमाश समीर को सीजेएम सचिन शर्मा की अदालत में लाया गया। इस दौरान उसके साथी पानी की बॉटल लेकर दूर खड़े रहे। ठीक चार बजकर दस मिनट पर अदालत में सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्ष न्यायाधीश के सामने अपने तर्क पेश करते रहे। इस बीच आधा घंटे के लिए अदालत ने विराम लिया। पांच बजकर 20 मिनट पर सीजेएम सचिन शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जेल वारंट बनाकर आरोपी को जेल भेजो। जैसे ही आरोपी ने फैसला सुना तो उसके चेहरे पर उदासी आ गई।
आरोपी को मधुमेह दवाई देने की दें अनुमति
सजा सुनाने के बाद आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में आवेदन दिया कि आरोपी को मधुमेह की बीमारी है उसका इलाज चल रहा है। उसे इंसुलिन के इंजेक्शन नियमित लगते हैं। आरोपी को अपने साथ दवाई और इंजेक्शन साथ ले जाने की अनुमति दी जाए। न्यायालय ने इस आवेदन पर विचार करने का निर्णय लिया।
पुलिस नहीं ढूंढ पाई मोबाइल
इधर कोतवाली थाना पुलिस को न्यायालय से आरोपी की एक दिन की रिमांड मिली थी,एक दिन तक कोतवाली थाना पुलिस की निगरानी में हवालात में बंद रंग कारोबारी को धमकाकर चौथ वसूली मांगने वाले आरोपी से पुलिस मोबाइल और सिम के बारे में पता नहीं लगा सकी।