दुष्कर्म मामले में आसाराम दोषी करार
जोधपुर। नाबालिग से यौन शोषण मामले में जोधपुर की एससी-एसटी कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए आसाराम को दोषी करार दिया है। जोधपुर की निचली अदालत ने सेंट्रल जेल परिसर में बने विशेष कोट रूम में यह फैसला सुनाया है।
पीडि़ता के वकील ने आसाराम को कड़ी सजा देने की मांग की है। आसाराम के खिलाफ जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, उनमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
इससे पहले वहीं अशांति की आशंका कों देखते हुए जोधपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान सहित चार राज्यों में रेड अलर्ट कर दिया गया है। राजस्थान के अलावा गुजरात, उत्तरप्रदेश और हरियाणा में रेड अलर्ट किया गया है।
ये है मामला
आसाराम पर यूपी की एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप था। पीडि़ता का आरोप था कि आसाराम ने जोधपुर के निकट मनई आश्रम में उसे बुलाया था और 15 अगस्त, 2013 में उसके साथ दुष्कर्म किया था।
पीडि़ता छिंदवाड़ा आश्रम के कन्या छात्रावास में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पीडि़ता के माता-पिता ने 20 अगस्त, 2013 को दिल्ली कमलानगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद मामले को जोधपुर ट्रांसफर किया गया था। जांच के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को 30 अगस्त को इंदौर स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया था।