गैस रिसाव रोकने के लिए महाकुंभ में सख्ती: एल.पी.जी. सुरक्षा पर कड़े निर्देश, अनधिकृत सिलेंडरों पर होगी सख्त कार्रवाई….
महाकुम्भनगर। महाकुम्भ मेले के दौरान श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा एल.पी.जी. सुरक्षा पर एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें विभागीय अधिकारियों, एल.पी.जी. वितरकों, गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।
इस दौरान एलपीजी के रिसाव से हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में प्रमोद शर्मा, सीएफओ कुम्भ एवं सुनील कुमार खाद्य एवं रसद अधिकारी मौजूद रहे।
इन निर्देशों का करना होगा पालन : एल.पी.जी. सिलेंडर की लीकेज जांच तकनीकी सहायकों द्वारा की जाएगी। लीकेज मिलने पर सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी जाएगी। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर, पाइप और रेगुलेटर की जांच कर, मानक के अनुसार न होने पर उन्हें बदलने के निर्देश दिए गए। मेला क्षेत्र में तकनीकी सहायकों की टीमों को तैनात किया गया है, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेंगी।
मेला क्षेत्र में अधिकतम 100 किग्रा गैस तक ही भण्डारण की अनुमति होगी। हर आपूर्ति वाहन का पूरा विवरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। गोष्ठी में यह भी निर्णय लिया गया कि घरेलू गैस का दुरुपयोग या अनधिकृत सिलेंडर की बिक्री पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षित महाकुम्भ की प्रतिबद्धता : खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी एल.पी.जी. वितरकों और अधिकारियों को मेला क्षेत्र में गैस आपूर्ति की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बैठक में यह तय किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।